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महत्वपूर्ण खबर! अब नए नियमों के मुताबिक होगी सोने की खरीद-बिक्री, जानिए क्या हुआ है बदलाव

Gold Jewellery की बिक्री: सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए अहम खबर है. 1 अप्रैल से नए नियमों के मुताबिक सोने की खरीद-बिक्री होगी। इसके बाद से सोने और सोने के आभूषणों को 6 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक एचयूआईडी हॉलमार्क के बिना नहीं बेचा जा सकता है। सरकार ने कहा है कि ऐसा सोना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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सोना और आभूषण खरीदने-बेचने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) के सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां नहीं बेची जा सकेंगी। चार अंकों और छह अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर उपभोक्ताओं के भ्रम को दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

एक अप्रैल से नए नियम

नए नियमों के लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से केवल छह अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक हॉलमार्किंग मान्य होगी। इसके बिना सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही चार अंकों की हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) के बिना नहीं हो सकेगी। सरकार ने डेढ़ साल पहले सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के प्रयास शुरू किए थे।

पुनरीक्षण बैठक

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में गोयल ने बीआईएस को देश में परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने का निर्देश दिया। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गंभीरता के आधार पर बीआईएस को उत्पाद परीक्षण और बाजार निगरानी की आवृत्ति बढ़ाने के लिए कहा गया था।

भारतीय मानक ब्यूरो को प्रेशर कुकर, हेलमेट और अन्य उपभोक्ता उत्पादों जैसे उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आने वाली अवधि में 663 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) प्रस्तावित किया है। बयान में कहा गया है कि वर्तमान में क्यूसीओ के तहत 462 उत्पाद शामिल हैं।

सोने की हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र है, जो 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक है। इसके बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला किया। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य किया गया था और दूसरे चरण में 32 और जिले जोड़े गए। जिससे कुल जिलों की संख्या 288 हो जाती है। इसमें 51 और जिले जोड़े जा रहे हैं।

एचयूआईडी नंबर क्या है?

जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास पहचान के लिए आधार कार्ड होता है, वैसे ही आभूषणों की पहचान के लिए हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) संख्या होती है। हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसमें ज्वैलर्स द्वारा असाइन किए गए नंबर और अक्षर होते हैं। इस नंबर की मदद से ज्वैलरी से जुड़ी हर जानकारी मिल जाती है। जैसे गहनों की शुद्धता, वजन और इसे किसने खरीदा आदि।

ज्वेलर्स को यह जानकारी बीआईएस पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। हॉलमार्किंग के समय ज्वेलरी के प्रत्येक पीस को एक HUID दिया जाएगा और हर ज्वेलरी के लिए यूनिक होगा। एसे एंड हॉलमार्किंग सेंटर (एएचसी) में, आभूषणों पर एक विशिष्ट संख्या के साथ मैन्युअल रूप से मुहर लगाई जाती है।